नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि देश में किसी भी लॉ स्टूडेंट को कम अटेंडेंस (उपस्थिति) के कारण परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता. कोर्ट ने लॉ यूनिवर्सिटीज़ में अनिवार्य अटेंडेंस से जुड़ी ...